मुख्यमंत्री Nitish Kumar की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न, कुल 06 एजेंडों पर लगी मुहर।
मुख्यमंत्री Nitish Kumar की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न, कुल 06 एजेंडों पर लगी मुहर।
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वित्त विभाग के 2 एवं शिक्षा विभाग के कुल 06 एजेंडों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।
- ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु वर्ष 1982-83 के दौरान सृजित अस्थायी पदों में से मुख्यालय स्तर के चिन्हित 102 पदों में से कई पदों की आवश्यकता होने एवं कई पदों की आवश्यकता समाप्त हो जाने को दृष्टिगत रखते हुए 49 (उनचास) पदों को प्रत्यार्पित करने की स्वीकृति दी गई है एवं शेष 53 ( तिरपन) पदों को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में हस्तांतरित करते हुए पदवार प्रारंभिक वेतन पर पदों के स्थायीकरण की स्वीकृति दी गई है। उक्त पदों के स्थायीकरण एवं प्रत्यर्पण के फलस्वरूप वर्तमान उपबंधित 600.00 लाख (छ: करोड) रूपये की राशि में 1,35,03,024 /- (एक करोड़ पैतीस लाख तीन हजार चौबीस रूपये) की बचत होगी।
- बिहार पुलिस द्वारा संचालित किये जाने वाले ई.आर.एस.एस. (इमरजेंसी रेस्पोंस सपोर्ट सिस्टम) हेतु मेसर्स भारती एयरटेल को जे०पी० हॉस्पीटल स्थित जंक्शन प्वाईंट से बिहार पुलिस रेडियो, राजवंशी नगर भाया ललित भवन तक ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाने संबंधी कार्य हेतु निःशुल्क राईड ऑफ वे उपलब्ध कराने तथा केबुल बिछाने हेतु सभी प्रकार के शुल्कों को माफ करने पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
3.पटना के फुलवारीशरीफ अंचल के मौजा- मुसौला दानापुर थाना सं 0-40 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की रकबा 3.11 एकड़ तथा दानापुर अंचल के मौजा- सैदपुरा थाना नं0-51 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की रकबा 3.39 एकड़ सहित कुल रकबा 6.5 एकड़ वाल्मी परिसर स्थित जल संसाधन विभाग के स्वामित्व की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की लीज होल्ड भूमि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के साथ पूर्व में की गयी लीज निरस्त होने की शर्त पर निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई है।
- अप्रत्याशित संभावित आपदाओं से पीड़ित प्रभावितों को राहत दिये जाने तथा भारत सरकार से केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए प्राप्त राशि के समय एवं अपेक्षित अतिरिक्त राशि की पूर्ति हेतु बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय जो 350 करोड़ रुपये है, को वितीय वर्ष 2023-24 की अवधि में 30 मार्च, 2024 के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ (दस हजार करोड़) रूपये करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
5.सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/01/2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महँगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति दी गई है।
6.”बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023″ के गठन उपरांत राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप प्राप्त होगा। बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के एक नया संवर्ग का गठन हो सकेगा, जो कि राज्य कर्मी का होगा। इसके अलावा वर्तमान में पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे।